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    PACL में फंसे पैसे वापस पाने के लिए बचे हैं बस कुछ ही दिन, इन दस्‍तावेजों के साथ करें आवेदन

    By Manish MishraEdited By:
    Updated: Wed, 26 Jun 2019 08:14 AM (IST)

    आइए विस्‍तार से जानते हैं कि अगर आपको PACL में फंसे अपने पैसे वापस पाने है तो आपको किन दस्‍तावेजों की जरूरत होगी साथ ही क्‍लेम की प्रक्रिया भी हम आपको बताएंगे

    PACL में फंसे पैसे वापस पाने के लिए बचे हैं बस कुछ ही दिन, इन दस्‍तावेजों के साथ करें आवेदन

    नई दिल्‍ली (बिजनेस डेस्‍क)। PACL चिटफंड में अगर आपके पैसे भी फंसे हैं तो अब देर न करें। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) की वेबसाइट पर जाकर अपने पैसे वापस पाने के लिए आवेदन करें। SEBI ने इसके लिए एक अलग वेबसाइट http://sebipaclrefund.co.in/ बनाई हुई है। आपको बता दें कि अपने पैसे वापस पाने के लिए आपको 31 जुलाई से पहले ही आवेदन करना होगा। सेबी ने PACL के निवेशकों को राहत देते हुए आवेदन की तारीख 31 जुलाई तक बढ़ा दी थी। आइए, विस्‍तार से जानते हैं कि अगर आपको PACL में फंसे अपने पैसे वापस पाने है तो आपको किन दस्‍तावेजों की जरूरत होगी साथ ही क्‍लेम की प्रक्रिया भी हम आपको बताएंगे।

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    PACL में निवेश से जुड़े सारे दस्‍तावेज करने होंगे अपलोड
    जब आप सेबी की वेबसाइट पर अपने पैसे क्‍लेम करने जाएंगे तो वहां आपको एक फॉर्म भरना होगा। इसके अलावा, आपको PACL में निवेश से जुड़े सारे दस्‍तावेज/रसीद भी अपलोड करने होंगे। अच्‍छा रहेगा कि आप निवेश से जुड़े सारे दस्‍तावेजों को स्‍कैन करवा लें।

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    कई निवेशक ऐसे भी हैं जिनके पास निवेश से जुड़े मूल दस्‍तावेज नहीं हैं। अगर आपके पास भी PACL में निवेश वाला मूल दस्‍तावेज नहीं है तो आप चिंता न करें, उसके बदले मिली रसीद को ही अपलोड कर दीजिए। कहने का मतलब यह है कि आपके पास PACL में निवेश से जुड़े जो भी दस्‍तावेज हैं उन्‍हें सेबी की वेबसाइट पर अपलोड कर दीजिए।

    बिना PAN कार्ड और बैंक अकाउंट के नहीं मिलेंगे पैसे
    अगर आप PACL के निवेशक हैं और आपके पास पैन कार्ड या बैंक अकाउंट नहीं है तो आप अपने पैसे नहीं पा सकते। सेबी ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि वास्‍तविक निवेशकों को उनके पैसे वापस मिल सकें। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो जल्‍द बनवा लें, नहीं तो क्‍लेम नहीं कर पाएंगे।

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    पैसा कब लौटाया जाएगा? क्या पैसा ब्याज के साथ लौटाया जाएगा?
    समिति द्वारा पैसा लौटाने का निर्णय तो आवेदन करने वाले निवेशक (निवेशकों) द्वारा किए गए दावों का सत्यापन करने के बाद ही लिया जाएगा। समिति निवेश की गई रकम लौटाने से पहले इस बात पर गौर करेगी कि समिति के पास कितना कॉर्पस है, और साथ ही धन-वापसी (रिफंड) किस आधार पर की जाएगी इसका निर्णय समिति द्वारा लिया जाएगा। इस चरण में ब्याज के भुगतान पर विचार नहीं किया जा रहा है। 

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